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अब नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने डीज़ल वाहन

अब नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने डीज़ल वाहन

कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले वाहन भी इस केटेगिरी में शामिल होंगे। यानि उन्हें भी राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राजधानी में 2000cc और उससे अधिक पावर वाले डीज़ल गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन भी बैन है।

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