अब नहीं बिकेगी हाइवे की दुकानों पर शराब
Page 3 of 3 17-12-2016

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें गुहार की गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारे शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है।
यह भी पढेंः पेट्रोल 2.21 रूपए व डीज़ल 1.79 रूपए महंगा
Tags : supreme court , Alcohol, Shops, NH, Hindi News, Auto News