Categories:HOME > Tractor >

ट्रैक्टर धारक जरा ध्यान दें, काम की है यह खबर … 

ट्रैक्टर धारक जरा ध्यान दें, काम की है यह खबर … 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अनुसार सड़क दुर्घटना से प्रभावित/पीड़ित होने वाले लोगों (तीसरे पक्ष) के जान/माल के नुकसान की भरपाई व मुआवजे के लिए मोटर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। जबकि खुद के नुकसान की भरपाई वाला ओन डैमेज इंश्योरेंस ऐच्छिक है। दोनों को मिलाकर समग्र (कंप्रेहेंसिव) मोटर बीमा पॉलिसी लेने पर थर्ड पार्टी हिस्से के तौर पर 30 फीसद राशि देनी पड़ती है।

@मुश्किल नहीं है कार खरीदना, जानिए कैसे

Related Articles

Bollywood

Astrology

Ajabgajab