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अब नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने डीज़ल वाहन

अब नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने डीज़ल वाहन

देश की राजधानी दिल्ली में अब से 10 साल से पुरानी डीज़ल वाहन बैन होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज यह फैसला सुनाया है। साथ ही तत्काल प्रभाव से 10 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश दिए हैं। बैन में कारें और भारी वाहन दोनों शामिल होंगे। ग्रीन कोर्ट राजधानी में प्रदूषण लेवल को पहले ही खतरनाक बता चुकी है। इसी के चलते आॅड-ईवन सिस्टम भी दिल्ली सरकार लागू कर चुकी है।

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