देश में फिर से बिक सकेंगे BSIII तकनीक वाले ट्रैक्टर
सुप्रीम कोर्ट ने BSIV मामले में ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को बडी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को BSIV नियमों से बाहर रखा जाए। कोर्ट के इस फैसले से महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, एस्काॅर्ट्स और अशोक लेलैंड जैसी बडी कंपनियों को राहत मिलेगी। इसका असर आज से ही देखने को मिला। जैसे ही कोर्ट से यह खबर आई, सभी कंपनियों के शेयर्स की स्थिति सुधरने लगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कृषि और कंस्ट्रक्शन वाहनों के लिए अलग मापदंड तय किए जाएंगे। कंसल्टेशन के बाद नए मापदंड तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने देश में सभी तरह के वाहनों पर BSIV लागू कर दिया है। एक अप्रैल से BSIII वाले वाहनों की बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। दोपहिया, चौपहिया और कमर्शियल सभी तरह के वाहनों पर यह नियम लागू किया गया है। इससे सभी कंपनियों को काफी आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है।