मारुति सुजुकी को 139 करोड़ रुपये चुकाने के लिए मिला GST नोटिस
नई दिल्ली। अग्रणी कार निर्माता मारुति सुजुकी को जीएसटी प्राधिकरण ने कारण
बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें ब्याज और जुर्माने सहित टैक्स के रूप में
139.3 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया है।
कंपनी ने एक नियामक
फाइलिंग में कहा कि नोटिस जुलाई 2017 से अगस्त, 2022 की अवधि के लिए कुछ
सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देनदारी के मामले से संबंधित है।
कंपनी ने कहा कि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब देगी।
मारुति
सुजुकी ने दावा किया है कि उसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक अनुकूल
आदेश मिला है जिसमें जून 2006 से मार्च 2011 की अवधि के लिए केंद्रीय
उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दायर की गई अपील को 57.2 करोड़ रुपये चुकाने के
पहले के मामले में खारिज कर दिया गया था।
कंपनी ने फाइलिंग में आगे
कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने अगस्त 2016 के पहले ट्रिब्यूनल आदेश
के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जिसका फैसला कंपनी के
पक्ष में आया था जिसमें कुछ सेवाओं पर इनपुट सेवा क्रेडिट की अनुमति दी गई
थी और लगाया गया जुर्माना हटा दिया गया था।
(आईएएनएस)
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