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परिवहन मुख्यालय से प्राप्त अधिकार पत्र प्रदर्शित नहीं था तथा वाहनों की एक्स शोरूम प्राइज निर्धारित प्रारूप में नहीं पायी गयी। डीलर द्वारा 2023-24 में पंजीकृत किये गये वाहनों में से 367 वाहनों में बीमा दिनांक व पंजीयन दिनांक में भिन्नता पाये जाने से 587835/- रुपये की शास्ति आरोपित कर दिनांक 20 जून 2024 तक स्पष्टीकरण मांगा गया।
अगर आपकी कार में लगा है प्रेशर हार्न या या कैरियर, तो हो जाइए सतर्क। इसके लिए आपको 5 हजार रूपए तक का जुर्माना देना पड सकता है।