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अब नहीं बिकेगी हाइवे की दुकानों पर शराब

अब नहीं बिकेगी हाइवे की दुकानों पर शराब

कोर्ट ने आदेश दिया है कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी और न ही शराब की बिक्री होगी। हालांकि जिन दुकानों के पास लाइसेंस हैं वे लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक या 31 मार्च, 2017 तक चल सकेंगी। एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। ऐसी शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण भी नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाने के भी आदेश दिए हैं। राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे।

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